उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली बिल राहत योजना (2025-26 ) के तहत 1 दिसम्बर 2025 से उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है और तीन चरणों में पंजीकरण प्रक्रिया को विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम,द्वितीय और तृतीय चरण के अनुसार आवेदन करने पर अलग-अलग छूट निर्धारित है। बिजली बिल राहत योजना के तहत वैसे उपभोक्तायें जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया हो या कभी बिजली बिल भुगतान न किया हो तथा बिजली चोरी मामले में संलिप्त हैं, उन्हें इसका लाभ देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत 100% ब्याज में छूट और 25% तक मूलधन बकाया राशि पर छूट दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को आवेदन करना होगा। पंजीकरण के लिए बिजली चोरी मामले वाले उपभोक्ताओं और बाकी उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग प्रक्रिया है, इसलिए आप अपने अनुसार आवेदन करें।
पंजीकरण शुल्क: रु० 2000/- (यह राशि आपके बिल में समायोजित (Adjusted) कर दी जाएगी)
महत्वपूर्ण तिथि तथा छूट प्रतिशत।
| चरण | तिथि | छूट (%) |
| प्रथम चरण | 1 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक (विस्तारित तिथि: 03.01.2026) | प्रथम चरण के निर्धारित तिथि में पंजीकरण करके 30 दिनों में पूरा भुगतान करने पर 25% का छूट मिलेगा। |
| द्वितीय चरण | 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक | द्वितीय चरण के निर्धारित तिथि में पंजीकरण करके पूरा भुगतान करने पर 20% छूट मिलेगा। |
| तृतीय चरण | 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक | तृतीय चरण के निर्धारित तिथि में पंजीकरण करके पूरा भुगतान करने पर 15% छूट मिलेगा। |
योजना के लिए योग्यता और छूट।
- किसको योजना का लाभ मिलेगा: (Category-1) ऐसे बिजली उपभोक्ता (Consumer) जिन्होंने कभी बिजली बिल का भुगतान न किया हो या 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान नहीं किया है और 2 किलोवाट लोड तक घरेलू बिजली कनेक्शन वाले या 1 किलोवाट लोड तक दुकानदार वाले उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। (Category-2) इसके अतिरिक्त बिजली चोरी के मामले वाले उपभोक्ताओं को भी छूट मिलेगा, कितना छूट मिलेगा इस बारे में नीचे एक पैराग्राफ में बताया गया है। (Category-3) ऐसे उपभोक्ता जो 31.03.2025 से पहले नेवर पैड (भुगतान नहीं करने वाले ) उपभोक्ता थे और विभाग के लगातार प्रयास की वजह से कुछ बकाया बिल राशि 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि में पहली बार भुगतान कर दिया है, इस कारण से अगर उनका योजना का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं तो वे सभी उपभोक्तायें भी 11.12.2025 से योजना का लाभ ले सकते हैं। (Category-3 के लिए नोटिस- Click Here)
- छूट कितना मिलेगा, किस्त में छूट: (1) प्रथम चरण में पंजीकरण करके जितना भी बकाया राशि है एक साथ भुगतान कीजिएगा, तो बकाया मूल राशि पर 25% तक छूट दिया जाएगा और जितना भी ब्याज / सरचार्ज में पूरी राशि (100%) माफ़ होगा। (2) द्वितीय चरण में पंजीकरण करके जितना भी बकाया राशि है एक साथ भुगतान कीजिएगा, तो बकाया मूल राशि पर 20% तक छूट दिया जाएगा और जितना भी ब्याज / सरचार्ज में पूरी राशि (100%) माफ़ होगा। (3) तृतीय चरण में पंजीकरण करके जितना भी बकाया राशि है एक साथ भुगतान कीजिएगा, तो बकाया मूल राशि पर 15% तक छूट दिया जाएगा और जितना भी ब्याज / सरचार्ज में पूरी राशि (100%) माफ़ होगा। किस्त में छूट: अगर आप एक साथ पूरा बकाया राशि भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो किस्त में भी बकाया बिल राशि को भुगतान करके छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर मासिक किस्त 750 रु० से समय पर भुगतान करने पर 10% तक मूल राशि में छूट मिलेगा और ब्याज / सरचार्ज में 100% माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मासिक किस्त 500 रु० से समय पर भुगतान करने पर 5% तक मूल राशि में छूट मिलेगा और ब्याज / सरचार्ज में 100% माफ़ कर दिया जाएगा।
- डिफॉल्ट की स्थिति में: यदि उपभोक्ता भुगतान तिथि तक महीने के बिजली बिल और महीने के किस्त राशि जमा नहीं करने पर, पहली बार चूकने पर 50 रु०, दूसरी बार चूकने पर 150 रु०, तीसरी बार चूकने पर 300 रु० की जुर्माना लगेगा। इसके अलावा चौथी बार तक चूकने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- चोरी के मामलों में छूट: (1) प्रथम चरण वाले- ऐसे उपभोक्ताएँ जिन्हें बिजली चोरी के मामले में संलिप्त हो, उन्हें भी योजना के तहत छूट दिया जाएगा, जिसमें अगर उपभोक्ता प्रथम चरण में पंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण बकाया मूलराशि का 50% (आधा) ही जमा करना होगा अर्थात 50% बकाया राशि माफ़ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शमन शुल्क (अर्थात बिजली चोरी के क्षतिपूर्ति हेतु जुर्माना शुल्क) भी भरना होगा। (2) द्वितीय चरण वाले- द्वितीय चरण में पंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण बकाया मूलराशि का 55% जमा करना होगा अर्थात 45% बकाया राशि माफ़ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शमन शुल्क भी जमा करना होगा। (3) तृतीय चरण वाले- तृतीय चरण में पंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण बकाया मूलराशि का 60% जमा करना होगा अर्थात 40% बकाया राशि माफ़ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही शमन शुल्क भी जमा करना होगा।
बिजली बिल राहत योजना के विशेषताएँ-
- बकाया बिजली मूलराशि में 25% तक का छूट और ब्याज में 100% छूट।
- किस्तों (Installment) में बकाया बिल को जमा करने का सुविधा।
- सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में राहत और मुकदमे में छुटकारा मिलना।
- 2 किलोवाट तक लोड घरेलू कनेक्शन वाले को और 1 किलोवाट तक लोड वाले दुकानदार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ प्राप्त होना।
- यदि बिजली बिल बढ़ गया हो तो सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत (144 यूनिट / किलोवाट) के हिसाब से कम करने का सुविधा।
- उपभोक्ताओं को बिजली बिल राशि जमा करने के लिए उचित समय प्रदान करना।